Department of Personnel Rajasthan (DOP): यहां देखें, DOP से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी

डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, राजस्थान अर्थात कार्मिक विभाग (DOP) राज्य में कार्मिक प्रशासन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। जिसमें DOP Rajasthan राज्य सेवा अधिकारियो की भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति, अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों, राज्य सेवा अधिकारियों इत्यादि की नियुक्ति करना शामिल है। Department of personnel Rajasthan circular से संबंधित विस्तृत जानकारी आज के इस आर्टिकल में उपलब्ध कराई गई है जैसे- DOP Rajasthan Order, DOP Rajasthan Rules, DOP Rajasthan Civil List, Department Of Rajasthan Education

DOP Rajasthan Order

  • कार्मिक विभाग द्वारा राज्य के लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त क्या दिन में हो के अधिनियमो को भी संपादित किया जाता है।
  • राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग तथा विभिन्न विभागों में तैनात आईएएस/ आईपीएस/ आईआरएस /आरएएस , राजस्थान सचिवालय के अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कार्यालय अधीक्षक, मंत्री स्तरीय अधिकारियों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के स्थापना मामलो को Government of Rajasthan department of personnel के द्वारा देखा जाता है।
  • राज्य अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के दुर्व्यवहार एवं भ्रष्टाचार प्रकरणों का निष्पादन भी Department of personnel द्वारा ही देखा जाता है।
  • कार्मिक विभाग, सेवा नियमो और आचरण नियमों जैसे मामलों में विभिन्न विभागों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी कार्य करता है।
  • DOP Rajasthan order की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे शिक्षा समाचार टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।

DOP Full Form in Hindi

  • आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि DOP Rajasthan की फुल फॉर्म Department of personnel होती है।
  • डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल (DOP) कुशल प्रशासन लाने के लिए बदलते समय को देखते हुए, नियमो का निर्माण और संशोधन का कार्य भी कार्मिक विभाग द्वारा किया जाता है।
  • राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान सिविल सेवाओं के अपीलीय प्राधिकरण के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था का कार्य Department of personnel Rajasthan gov द्वारा ही किया जाता है।
  • DOP Rajasthan की आधिकारिक अधिसूचना की जानकारी हमारे शिक्षा समाचार टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दी जाती है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे सारणी में दे दिया गया है।

Department of Personnel Rajasthan Rules

  • डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल राजस्थान अर्थात कार्मिक विभाग सेवा DOP Rajasthan Rules नियमो और आचरण नियमों जैसे मामलों में भी मार्गदर्शक का कार्य करता है।
  • डीओपी अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के भ्रष्टाचार और कदाचार के मामलों सहित जवाबदेही लागू करने से जुड़े कार्यों के पर्यवेक्षण, निगरानी और समीक्षा के लिए भी जिम्मेदार है।
  • Department of personnel Rajasthan कर्मचारियों के कल्याण,विभिन्न कर्मचारी संघ की मान्यता,अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /शारीरिक रूप से विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण भी देखता है।

DOP Rajasthan Civil List

कार्मिक विभाग द्वारा जारी की जाने वाली DOP Rajasthan civil list तीन सेक्सन के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। Department of personnel Rajasthan द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सिविल लिस्ट नीचे सेक्शन वाइज विस्तृत रूप से समझाई गई है।

  • पहला सेक्शन – सिविल से संबंधित जानकारी दी जाती है।
  • दूसरा सेक्शन – official history
  • तीसरा सेक्शन – DOP post history की जानकारी दी गई है।

Department Of Rajasthan Education

सभी अभ्यर्थी Department Of Rajasthan Education हेतु वर्ष 2013 के लिए प्रथम नियुक्ति के समय की स्थावर सम्पति सहित संपूर्ण संपत्ति का विवरण नीचे सारणी में दिए गए लिंक की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान (DOP) से संबंधित किसी भी प्रकार का नया लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे शिक्षा समाचार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। DOP notification हमारे द्वारा शिक्षा समाचार टेलीग्राम चैनल पर भी उपलब्ध करा दिए जाते है। सुविधा पूर्वक dop Rajasthan से संबंधित ताजा जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहे।

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